20 के लिए 35 रूपए अब चुकाने होंगे 15 हजार रूपए, जाने क्या है मामला
खुलासा न्यूज,बीकानेर। 20 रूपए के 35 रूपए वसूलने के प्रकरण में अब न्यायालय ने 15 रूपए चुकान का आदेश दिया है। इसको लेकर उपभोक्ता न्यायालय ने आदेश दिया है। मामला वर्ष 2025 के जून का है। जहां पर हिमांशु गौतम अपनी पत्नी के साथ फरिश्ता गार्डन गए हुए थे। जहां पर पानी की बोतल ली तो उसके 35 रूपए लिए। जब परिवादी ने आपति जताई तो स्टॉफ ने अभद्रता की।
हिमांशु ने बताया कि उन्होंने उन्होंने अतिरिक्त वसूली गई 15 राशि वापस लेने के लिए रेस्टोरेंट संचालक को कानूनी नोटिस भेजा था। नोटिस के बावजूद न तो राशि वापस की गई और न ही उसका कोई जवाब दिया गया। राशि वापस नहीं मिलने पर हिमांशु गौतम ने अपने अधिवक्ता अनिल सोनी और शिव कुमार के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) में परिवाद पेश किया। आयोग की ओर से विपक्षी को नोटिस जारी किया गया, लेकिन नोटिस तामील होने के बावजूद रेस्टोरेंट पक्ष आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
इसके बाद 20 नवंबर 2025 को एकतरफा कार्रवाई शुरू की गई। परिवादी ने अपना शपथ-पत्र और संबंधित दस्तावेज आयोग के समक्ष पेश किए।हिमांशु ने बताया- आयोग ने 28 जून 2025 को रेस्टोरेंट की ओर से जारी बिल देखा। बिल में पानी की बोतल के लिए 35 रुपए वसूले गए थे। सबूतों से आधार पर ये साबित हुआ कि पानी की बोतल का मूल्य 20 रुपए था। आयोग ने कहा कि ऐसा करना सर्विस फाल्ट और अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है।
आयोग ने आदेश दिया कि रेस्टोरेंट संचालक परिवादी से पानी की बोतल के लिए वसूली गई अतिरिक्त 15 रुपए लौटाए। इस राशि पर 28 जून 2025 से 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। इसके साथ ही मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 10 हजार रुपए तथा परिवाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए अलग से अदा करने होंगे। इस मामले में हिमांशु की ओर से एडवोकेट अनिल सोनी ने पैरवी की।
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