महिला की गर्दन व हाथ काटकर निमर्म हत्या के मामले में कोर्ट ने महिला सहित दो को आजीवन कारावास
महिला की गर्दन व हाथ काटकर निमर्म हत्या के मामले में कोर्ट ने महिला सहित दो को आजीवन कारावास
बीकानेर। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अश्वनी विज ने महिला की निर्मम हत्या के चर्चित मामले में आरोपी विकासमान और संगीता को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला एफआईआर पुलिस थाना जयनारायण व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन से जुड़ा है, जिसमें भारतीय दंड संहिता और आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
कचरे में मिली थी महिला की लाश
अभियोजन के अनुसार 15 जून 2024 को पुलिस को सूचना मिली थी कि कोटड़ी-घड़सीसर अंडरब्रिज के पास डंपिंग यार्ड के कचरे में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है। महिला की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष बताई गई थी। शव की गर्दन और दोनों हाथ कटे हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अनुसंधान के बाद विकास मान और संगीता के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। बाद में मामला सेशन न्यायालय में चला, जहां आरोप तय होने पर दोनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल की मांग की।
18 गवाह और 144 दस्तावेज पेश
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। इसके अलावा 144 दस्तावेज और 22 आर्टिकल कोर्ट में पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को हत्या, सबूत मिटाने और आयुध अधिनियम के अपराध में दोषी करार दिया।
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों विकासमान और संगीता को आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और दोनों को अलग-अलग एक लाख 26 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना जमा नहीं कराने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक राधेश्याम सेवग ने की।
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