बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम को हाईकोर्ट से राहत,मान्यता समाप्ति और एडहॉक कमेटी गठन के आदेश पर लगी रोक
बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम को हाईकोर्ट से राहत,मान्यता समाप्ति और एडहॉक कमेटी गठन के आदेश पर लगी रोक
बीकानेर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम को बड़ी राहत देते हुए उसकी मान्यता समाप्त करने और एडहॉक कमेटी गठित करने के आदेशों पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना सुनवाई किसी जिला संगम की मान्यता समाप्त करना नियमों के विरुद्ध है।न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने सिविल वाद की सुनवाई के दौरान राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के पूर्व अध्यक्ष नवीन यादव द्वारा 14 नवंबर 2024 को जारी मान्यता समाप्ति आदेश तथा 15 नवंबर 2024 को गठित एडहॉक कमेटी के आदेश पर स्थगन (स्टे) दे दिया। यह याचिका बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम के अध्यक्ष अरुण व्यास की ओर से दायर की गई थी।
खेल अधिनियम 2005 के विपरीत पाया गया आदेश
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बिना पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए मान्यता समाप्त करना और नियमों के विरुद्ध एडहॉक कमेटी बनाना राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के प्रावधानों के खिलाफ है।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि संगम को अपने कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने तक अधिनियम के अनुरूप अपने क्षेत्राधिकार में सभी खेल गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीकानेर के खेल जगत में उत्साह देखा गया। वरिष्ठ बॉडी बिल्डर विक्रम व्यास, मुरली किराडू, आशुतोष स्वामी, इम्तियाज खान, शिव गहलोत, राजेश पूरी, देवेंद्र सोनी, साजिद खान, वीर सिंह, रामपाल सेन, कायम पठान, शाकिब खान, नवरत्न सोनी, नरनारायण स्वामी और हितेश प्रजापत सहित कई खेल प्रेमियों ने निर्णय का स्वागत किया
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