महिला ने अपने पति सहित सुसराल पक्ष के इतने जनों पर मामला दर्ज करवाया, भाई पर चाकू से हमला करने का लगाया आरोप
महिला ने अपने पति सहित सुसराल पक्ष के इतने जनों पर मामला दर्ज करवाया, भाई पर चाकू से हमला करने का लगाया आरोप
बीकानेर। शहर की एक महिला ने पति और ससुराल पक्ष के सदस्यों पर दहेज प्रताडऩा, मारपीट, जबरन गर्भपात कराने, जानलेवा हमला करने और 11 माह की बेटी को छीनने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय के माध्यम से इस्तगासा पेश किया है। न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मामले में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।प्रार्थीया ने अपने परिवाद में बताया कि उसका विवाह वर्ष 2019 में जहिर अहमद से हुआ था। विवाह के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त करते रहे। महिला का आरोप है कि दो बेटियों के जन्म के बाद प्रताडऩा और बढ़ गई तथा जून 2026 में उसे गर्भपात की दवा खिलाकर तीसरा गर्भ गिरा दिया गया।परिवाद के अनुसार 27 जुलाई 2026 को सास नेक परवीन ने कपड़ा रंगाई का कारखाना शुरू करने के लिए तीन लाख रुपये की मांग को लेकर महिला की मां को ससुराल बुलाया। जब परिजनों ने राशि देने में असमर्थता जताई तो गाली-गलौज और धक्का-मुक्की शुरू कर दी गई। सूचना मिलने पर महिला के भाई मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई।महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान देवर मोहम्मद सफी ने उसके भाई पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया, जिससे उसके हाथ पर गंभीर चोट आई। इसके बादससुराल पक्ष के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंच गए और महिला, उसकी मां तथा भाइयों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। महिला का आरोप है कि उसके सिर पर डंडे से वार कर जान लेने का प्रयास किया गया और उसकी 11 माह की बेटी को भी उससे छीन लिया गया। घटना का वीडियो उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ था, जिसे उसके पति ने छीन लिया।परिवाद में बताया गया कि घटना के बाद पुलिस की मदद से बच्ची वापस मिली, जबकि महिला को सिर में चोट लगने के कारण पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। महिला का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया।महिला ने न्यायालय से पति जहिर अहमद, सास नेक परवीन, देवर मोहम्मद सफी, अब्दुल रहमान, ननद नमीरा, जेठ गोस मोहम्मद, जेठानी रेशमा, तालिब पुत्र इंसाफ तथा तनवीर पुत्र इस्माईल के विरुद्ध मारपीट, जानलेवा हमला, दहेज प्रताडऩा और अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
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