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टैक्सी जलाने के आरोप से जुडे आगजनी प्रकरण में अभियुक्त को किया दोषमुक्त दस वर्ष पश्चात अभियुक्त को न्यायालय द्वारा प्रदत की राहत

Bansal
6 hours ago
टैक्सी जलाने के आरोप से जुडे आगजनी प्रकरण में अभियुक्त को किया दोषमुक्त दस वर्ष पश्चात अभियुक्त को न्यायालय द्वारा प्रदत की राहत


टैक्सी जलाने के आरोप से जुडे आगजनी प्रकरण में अभियुक्त को किया दोषमुक्त दस वर्ष पश्चात अभियुक्त को न्यायालय द्वारा प्रदत की राहत
बीकानेर। टैक्सी जलाने के आरोप से जुड़े आगजनी के प्रकरण में अभियुक्त शिवसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी हनुमान हत्था गली नं 05 बीकानेर को माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 3, बीकानेर से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय की पीठासीन अधिकारी इंदु चौधरी ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के साक्ष्यों, अभिलेखों तथा दोनों पक्षों की दलीलों के परीक्षण के पश्चात 22 सितम्बर 2026 को धारा 435 भारतीय दण्ड संहिता  के अन्तर्गत विचाराधीन इस प्रकरण में अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया। जानकारी के अनुसार 17 अप्रेल 2016 को रात्रि 3-15 बजे  हुई घटना में अभियुक्त शिवसिंह पर टैक्सी जलाने का आरोप लगाया गया था। अभियुक्त एवं परिवादी पक्ष दोनों बीकानेर के हनुमान हत्था क्षेत्र की गली नं. 5 में आमने-सामने निवास करते हैं।। घटना वर्ष 2016 की होने के कारण प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत विचारित हुआ। आगजनी जैसे गम्भीर आरोप के कारण अभियुक्त को दीर्घकाल तक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 5 गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इन गवाहों सहित अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का माननीय न्यायालय के समक्ष परीक्षण किया गया। अभियोजन का दायित्व था कि वह इन साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को विधि के अनुसार सिद्ध करे। बचाव पक्ष ने प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए अभियुक्त की ओर से एक डिफेन्स विटनेस (बचाव पक्ष का गवाह) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन के 5 तथा बचाव पक्ष के 1 गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए। इस गवाह के कथन तथा अन्य उपलब्ध सामग्री को प्रकरण के समग्र साक्ष्य के साथ अभिलेख पर रखा गया।अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता गोपाल लाल हर्ष एवं अधिवक्ता निमिषा शर्मा ने प्रभावी पैरवी  ने की। न्यायालय ने अभियुक्त शिवसिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। इस निर्णय के साथ अभियुक्त शिवसिंह को घटना के दस वर्ष से अधिक समय बाद इस प्रकरण में दोषमुक्ति प्राप्त हुई है।

BC

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