Khulasa Online
Breaking
• सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बड़ी खबर: NEET परीक्षा 2026 रद्द, 22 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा, दोबारा होगा पेपर! • राजस्थान में सस्ती बिजली पर संकट: सोलर ओवरफ्लो से लाखों यूनिट बिजली बेकार • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बड़ी खबर: NEET परीक्षा 2026 रद्द, 22 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा, दोबारा होगा पेपर! • राजस्थान में सस्ती बिजली पर संकट: सोलर ओवरफ्लो से लाखों यूनिट बिजली बेकार
Arham School
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group
Bharti
Trade Fair

समता नगर कॉलोनी में प्रस्तावित शराब की दुकान के विरुद्ध जताया कड़ा विरोध,  मुख्य आबकारी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

rk
Yatra.com
1 month ago
समता नगर कॉलोनी में प्रस्तावित शराब की दुकान के विरुद्ध जताया कड़ा विरोध,  मुख्य आबकारी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

समता नगर कॉलोनी में प्रस्तावित शराब की दुकान के विरुद्ध जताया कड़ा विरोध,  मुख्य आबकारी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
बीकानेर। समता नगर कॉलोनी में प्रस्तावित शराब की दुकान के विरुद्ध क्षेत्रवासियां ेने कड़ा विरोध जताते हुए मुख्य आबकारी अधिकारी को कानूनी आपत्ति एवं तत्काल निरस्तीकरण हेतु ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि हम समता नगर कॉलोनी के समस्त निवासी, ‘समता नगर विकास एवं प्रबंधन समिति’ के माध्यम से आपको यह स्पष्ट, कड़े एवं कानूनी शब्दों में सूचित करना चाहते हैं कि हमारी आवासीय कॉलोनी में शराब की दुकान खोलने का प्रस्ताव न केवल सामाजिक रूप से घातक है, बल्कि कई कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन भी करता है।
ज्ञापन में बताया गया है कि शराब की दुकानें आमतौर पर घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों, स्कूल, मंदिर एवं सार्वजनिक स्थलों के पास खोलना नियमों के विरुद्ध माना गया है। समता नगर पूर्णत: पारिवारिक आवासीय क्षेत्र है, अत: यह प्रस्ताव नियमों की भावना के खिलाफ है।
ज्ञापन में बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 268 एवं 290 के अंतर्गत किसी भी ऐसे कार्य को अपराध माना गया है जिससे आम जनता को असुविधा, खतरा या अशांति उत्पन्न हो। शराब की दुकान खुलना सीधे-सीधे इसी को बढ़ावा देगा।
महिलाओं की सुरक्षा : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। इस प्रकार की दुकान से महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा खतरे में डालना इस मूल अधिकार का उल्लंघन है।
राज्य सरकार की आबकारी नीतियों की भावना के विरुद्ध : राज्य की आबकारी नीतियां सामाजिक संतुलन एवं सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देती हैं। आवासीय कॉलोनी में इस प्रकार का लाइसेंस देना इन नीतियों की भावना के खिलाफ है।
कानून-व्यवस्था बिगडऩे की आशंका : पूर्व के अनुभव बताते हैं कि जहां-जहां ऐसी दुकानें खुली हैं, वहां अपराध, झगड़े और असामाजिक गतिविधियां बढ़ी हैं-जिसकी जिम्मेदारी अंतत: प्रशासन पर ही आती है।
ज्ञापन में बताया गया है कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है, तो इसे जनभावनाओं की खुली अनदेखी एवं प्रशासनिक लापरवाही माना जाएगा। इस निर्णय के खिलाफ सामूहिक धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। और आवश्यक होने पर इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि समता नगर कॉलोनी में प्रस्तावित शराब की दुकान की अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, अन्यथा कॉलोनी वासी हर स्तर पर विरोध के लिए बाध्य होंगे।

Sanskar
BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: