डॉक्टर को 5 साल की जेल, पट्टी कराने आईं नाबालिगों से की थी छेड़छाड़
डॉक्टर को 5 साल की जेल, पट्टी कराने आईं नाबालिगों से की थी छेड़छाड़
चूरू। पोक्सा कोर्ट द्वितीय ने इलाज के नाम पर दो नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी डॉक्टर को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए एसपीपी हेम सिंह शेखावत ने कोर्ट में 6 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 21 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। पोक्सो कोर्ट द्वितीय के जज बलवंत सिंह भारी ने आरोपी डॉ. उत्तम राय को पोक्सो एक्ट की धारा 9(एम)/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में दोष सिद्ध पाए जाने पर पांच वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि आरोपी द्वारा जमा कराए गए 10 हजार रुपए के जुर्माने में से प्रत्येक पीड़िता को 5-5 हजार रुपए क्षतिपूर्ति पेटे दिए जाए। इसके अलावा पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 के तहत प्रत्येक पीड़िता को 20-20 हजार रुपए की राशि बतौर मुआवजा देने की अनुशंसा की गई। एसपीपी के अनुसार एक महिला ने अक्टूबर 2025 को बीदासर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी के सिर में चोट लगने पर वह डॉक्टर उत्तम राय के क्लिनिक पर पट्टी करवाई थी। उसने 26 अक्टूबर 2025 कर दोपहर में दोनों नाबालिग बेटियों को क्लिनिक पर पट्टी के बकाया रुपए पूछने के लिए भेजा था। आरोपी ने दोनों बच्चियों से क्लिनिक में अश्लील हरकतें की। घर लौटने पर बेटियों ने दर्द होने के बारे में बताया तो डॉक्टर की करतूत का खुलासा हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान किया था।
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