राजस्थान में पंचायती राज आरक्षण लॉटरी स्थगित, 17-18 सितंबर को नहीं होगी प्रक्रिया
राजस्थान में पंचायती राज आरक्षण लॉटरी स्थगित, 17-18 सितंबर को नहीं होगी प्रक्रिया
बीकानेर/जयपुर। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण/लॉटरी की प्रस्तावित प्रक्रिया फिलहाल टाल दी गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम को देखते हुए 17 और 18 सितंबर 2026 को प्रस्तावित लॉटरी को स्थगित कर दिया है।
17-18 सितंबर को प्रस्तावित थी लॉटरी
विभाग के अनुसार जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों तथा उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंचों के आरक्षण/लॉटरी की प्रक्रिया क्रमशः 17 और 18 सितंबर को प्रस्तावित थी। अब इन निर्धारित तिथियों पर लॉटरी आयोजित नहीं होगी।
निकाय चुनाव के चलते लिया फैसला
विभाग ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 अगस्त 2026 को नगरीय निकाय चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया था। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष पद के लिए 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा, 18 सितंबर को चुनाव चिह्न आवंटन और 21 सितंबर को मतदान निर्धारित है।
ऐसे में जिला कलेक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत राज संस्थाओं की लॉटरी की प्रक्रिया एक साथ संचालित करने में प्रशासनिक कठिनाई सामने आ रही थी।
नई तारीखों का होगा अलग से ऐलान
इसी के चलते विभिन्न जिला कलेक्टरों ने पंचायत राज संस्थाओं की 17 और 18 सितंबर को प्रस्तावित लॉटरी की तारीखों में बदलाव का अनुरोध किया था। विभाग ने इन परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल लॉटरी स्थगित कर दी है।
विभाग के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम पूरा होने के बाद पंचायत राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। नई तारीखें निर्धारित होने के बाद संबंधित अधिकारियों को अलग से सूचना जारी की जाएगी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव की तैयारी कर रहे दावेदारों की नजरें नई आरक्षण लॉटरी की तारीखों पर टिकी हैं।
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