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बीकानेर: डॉग स्क्वॉड और स्कैनर से जांच, ट्रेन में पटाखे मिले तो 3 साल की जेल

Bansal
6 hours ago
बीकानेर: डॉग स्क्वॉड और स्कैनर से जांच, ट्रेन में पटाखे मिले तो 3 साल की जेल

बीकानेर: डॉग स्क्वॉड और स्कैनर से जांच, ट्रेन में पटाखे मिले तो 3 साल की जेल

बीकानेर। त्योहारी सीजन (दीवाली, गोवर्धन पूजा और छठ पर्व) में ट्रेनों और स्टेशनों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए बीकानेर रेलवे स्टेशन को ‘हाई सिक्योरिटी जोन’ में बदल दिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी की ओर से स्टेशन परिसर से लेकर ट्रेनों के कोचों तक संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 6 तक लगे हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरों से कंट्रोल रूम में 24 घंटे रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। जवानों की तीन शिफ्टों में राउंड-द-क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है। स्टेशन प्रवेश द्वार पर लगे लगेज स्कैनर से हर यात्री के सामान की अनिवार्य जांच हो रही है। संदिग्ध वस्तु मिलने पर त्वरित कार्रवाई के लिए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड लगातार प्लेटफॉर्म, पार्सल घर, वेटिंग हॉल और ट्रेनों में गश्त कर रहे हैं। जेबकतरों और उचक्कों को रंगे हाथ दबोचने के लिए सादे कपड़ों में विशेष खुफिया टीमें तैनात की गई हैं।

यात्रियों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी
जहरखुरानी से बचें: सफर के दौरान किसी भी अनजान सह-यात्री से चाय, बिस्कुट या खाद्य सामग्री स्वीकार न करें।
सामान लावारिस न छोड़ें: अपना बैग अकेला न छोड़ें। लावारिस दिखने पर सुरक्षा कारणों से उसे जब्त किया जा सकता है।
आपातकालीन नंबर: किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 139 या जीआरपी कंट्रोल रूम को दें।

पटाखे ले जाने पर 1000 जुर्माना और 3 साल तक की जेल
त्योहार पर पटाखे, गैस सिलेंडर या ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों पर रेलवे सख्त रुख अपनाएगा। रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत यह गैर-जमानती प्रकृति का गंभीर अपराध है, जिसमें 3 साल तक का कारावास, 1,000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

BC

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