आईडी से सिम दूसरे को देना पड़ सकता है भारी, भारी जुर्माना और सजा, पढ़ें खबर
खुलासा न्यूज,बीकानेर। अपने डॉक्यूमेंट्स पर ली गई सिम किसी ओर को देना भारी पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग ने 21 सितंबर को नई एडवायजरी जारी करके कहा है कि फर्जी आईडी से सिम खरीदने या बेचने पर या मोबाइल के आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
सरकार ने सलाह दी है कि सभी नागरिक संचार साथी पोर्टल या एप पर जाकर तुरंत चेक करें कि उनकी आईडी पर बिना जानकारी के कोई अनजान मोबाइल नंबर तो एक्टिव नहीं है। दूरसंचार विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर आप अपने नाम से सिम खरीदकर किसी और को बेचते हैं, किराए पर देते हैं या साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने देते हैं, तो पुलिस केस और कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ भी होगी।
इसके अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर सिम लेना, पहचान छिपाकर धोखाधड़ी करना या किसी और के नाम की सिम का गलत इस्तेमाल करना भी गंभीर अपराध है।
जब कोई ठग किसी आईडी पू्रफ से सिम निकलवाता है या पैसे का लालच देकर उसकी सिम ले लेता है और उससे साइबर अपराध को अंजाम देता है, तो उस सिम को म्यूल सिम कहा जाता है। एडवाइजरी के मुताबिक, जिस फोन के आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ या बदलाव किया गया हो, उसका इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है।
साथ ही, एप्स या वेबसाइट्स के जरिए किसी और का नंबर दिखाकर कॉल करने वाले टूल्स का इस्तेमाल करना भी अपराध है। सरकार ने इसे देश की सुरक्षा और नेटवर्क के लिए बड़ा खतरा माना है। दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम को इस नए सरकारी प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह जोडऩे के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया है। तब तक कंपनियों को अपना पूरा प्रोसेस दुरुस्त करना होगा ताकि कोई भी एक्स्ट्रा सिम चालू न हो सके।
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