शिक्षा विभाग ने जारी किया ये आदेश, अब इन जगहों पर नहीं होगा कक्षाओं का संचालन
शिक्षा विभाग ने जारी किया ये आदेश, अब इन जगहों पर नहीं होगा कक्षाओं का संचालन
बीकानेर। मानसून के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों के लिए सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने 28 जून तक जर्जर विद्यालय भवन खाली कराने, उनकी बैरिकेडिंग करने तथा आवश्यकता होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। असुरक्षित भवनों, खुले स्थान, झोपड़ी या पेड़ के नीचे कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी। विद्यालयों में छतों, पानी निकासी व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और जलभराव की स्थिति की जांच कर आवश्यक सुधार करने को कहा गया है।
साथ ही विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने, निकटतम अस्पताल, पुलिस व अग्निशमन केंद्र की सूची तैयार रखने तथा प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट तत्काल राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक ने संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को विद्यालयों का रैंडम निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लेने तथा सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी किए हैं।
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