Khulasa Online
TM Jewellers
surender singh
monti makkad
kanta suthar
hari om yadav
Breaking
• बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bharti

आपसी रंजिश के चलते पेट्रोल डालकर दुकान को आग के हवाले करने के मामले में आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

Bansal sadi
2 months ago
आपसी रंजिश के चलते पेट्रोल डालकर दुकान को आग के हवाले करने के मामले में आरोपी को पांच वर्ष का कारावास


आपसी रंजिश के चलते पेट्रोल डालकर दुकान को आग के हवाले करने के मामले में आरोपी को पांच वर्ष का कारावास
 बीकानेर। उधार में सामान नहीं मिलने की रंजिश में आधी रात को पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी विज ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने प्रेम सिंह पुत्र जगमाल सिंह निवासी सुरधना चौहनान को आईपीसी की धारा 436 के तहत दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
यह था मामलापरिवादी रामस्वरूप पुत्र अमाणाराम ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि वह गांव में परचून, चूरी और खल की दुकान चलाता है। शिकायत के अनुसार, 6 सितंबर 2024 को आरोपी प्रेम सिंह ने उससे उधार सामान मांगा था। सामान देने से इनकार करने पर आरोपी ने धमकी दी कि यदि उसे उधार नहीं दिया गया तो वह दुकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा देगा।रिपोर्ट के मुताबिक उसी रात करीब 9:45 बजे आरोपी फिर दुकान पर पहुंचा और शराब के लिए पैसे मांगते हुए दोबारा दुकान जलाने की धमकी दी। इसके बाद रात करीब एक बजे उसने कथित रूप से पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगा दी। आगजनी की इस घटना में परिवादी को लगभग 20 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने प्रेम सिंह को आरोपी मानते हुए उसके खिलाफ आरोप-पत्र कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप साबित किए।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: