गांव में प्लॉट में घुसकर तोडफ़ोड़ कर आगजनी करने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया
गांव में प्लॉट में घुसकर तोडफ़ोड़ कर आगजनी करने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया
बीकानेर। लूणकरणसर उपखंड क्षेत्र के खिलेरिया गांव में प्लॉट में घुसकर तोडफ़ोड़, आगजनी और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। परिवादी मुकेश पुत्र श्रवणराम जाट, निवासी खिलेरिया ने आरोप लगाया कि उसके गांव खिलेरिया में स्थित प्लॉट में लकडिय़ां व गायों का चारा रखा हुआ था। 7 दिसंबर 2025 की रात करीब 8 बजे मघाराम पुत्र किस्तुराराम जाट, भिंवराज पुत्र मघाराम जाट ओर मांगीलाल पुत्र मघाराम जाट निवासी खिलेरीया प्लॉट में घुस आए और चारा व गायों के छप्पर में आग लगा दी।
जिसका परिवाद देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को पाबंद कर छोड़ दिया। लेकिन 13 दिसंबर 2025 की शाम आरोपियों ने फिर से प्लॉट में घुसकर तारबंदी व खंभे तोड़ दिए। परिवादी के अनुसार 14 दिसंबर 2025 की सुबह जब वह गायों को चारा डालने व पानी पिलाने पहुंचा तो आरोपी पुन: प्लॉट में घुस आए, शेष चारा जला दिया और विरोध करने पर मारपीट की। आरोपियों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने की कोशिश की तथा जान से मारने की धमकियां देकर फरार हो गए। इस दौरान आरोपियों का एक मोबाइल फोन भी मौके पर गिर गया, जिसे बाद में पुलिस को सौंपा गया। परिवादी ने बताया कि घटना के संबंध में 14 दिसंबर 2025 को पुलिस थाना लूणकरणसर में रिपोर्ट दी। जिसपर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो 22 जनवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक बीकानेर को भी प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस थाना लूणकरणसर मामला दर्ज हुआ है।
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