बीकानेर: इस चर्चित मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास, युवक पर चढ़ा दी थी गाड़ी
बीकानेर: इस चर्चित मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास, युवक पर चढ़ा दी थी गाड़ी
बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या दो की पीठासीन अधिकारी नेहा शर्मा ने तीन साल पहले पुरानी गिन्नाणी में थार गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या करने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को तीन लाख रुपए अर्थदंड भी देना होगा। 13 नवंबर, 23 को पूर्णमल भाटी की ओर से सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी कि रात को तीन-चार बजे उसका 25 साल का बेटा कपिल स्कूटी पर सवार होकर घर आ रहा था। इस दौरान थार गाड़ी में सवार घनश्याम भाटी व दो-चार अन्य लड़कों ने कपिल को जान से मारने के लिए गाड़ी से टक्कर मारी। गाड़ी घनश्याम चला रहा था। कपिल घायल हो गया। घनश्याम और उसके साथियों ने उसे चोटें मारी। कपिल ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे जिससे हमलावर फरार हो गए। कपिल को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया था।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पुरानी गिन्नाणी निवासी घनश्याम भाटी व चमन भाटी को दोषी माना और उन्हें आजीवन कारावास व तीन लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर 8 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 16 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी एपीपी मुकेश आचार्य और परिवादी की तरफ से पैरवी श्याम सोलंकी ने की। कोर्ट ने मृतक के आश्रितों को पीड़ित प्रतिकर स्कीम में प्रतिकर दिए जाने की अनुशंसा जिला विधिक प्राधिकरण से की है।
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