इस पीटीआई को मारपीट के मामले में किया बर्खास्त, पांच साल की सजा
इस पीटीआई को मारपीट के मामले में किया बर्खास्त, पांच साल की सजा
बीकानेर। नापासर में सींथल गांव निवासी बाबूलाल पुत्र मुन्सीराम ने पर्चा बयान में नापासर थाना पुलिस को बताया था कि वह अपने घर में परचून की दुकान करता है। 15 दिसंबर, 04 को वह दुकान का सामान लेने बीकानेर गया था। सायंकाल वापस लौटकर दुकान में सामान रख रहा था। इस दौरान रंजिश को लेकर हड़मान, बाबूलाल मेघवाल, भानीराम, उदाराम, प्रेमचंद, भंवरराम एकराय होकर आए और चाकू, लाठी से हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद बाबूलाल मेघवाल को पांच साल के कठोर कारावास और 40,000 रुपए क्षतिपूर्ति स्वरूप भुगतान करने की सजा सुनाई। आरोपी बाबूलाल बज्जू में राउमावि बांगड़सर में पीटीआई था। कोर्ट से सजा के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मा. ने आदेश जारी कर पीटीआई को राज्य सेवा से पदच्युत कर दिया है।
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