बीकानेर: 8 माह में इतने ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड, बहाली के लिए बदलेंगे नियम
बीकानेर: 8 माह में इतने ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड, बहाली के लिए बदलेंगे नियम
बीकानेर। नए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने वाले वाहन चालकों के लिए आने वाले दिनों में नियम और सख्त होने जा रहे हैं। अभी तक निलंबन अवधि पूरी होने के बाद लाइसेंस स्वत: बहाल हो जाता था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा। लाइसेंस दोबारा एक्टिव कराने के लिए चालक को सरकार से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स करना होगा। इसके बाद प्राप्त प्रमाण-पत्र परिवहन विभाग के कार्यालय में जमा कराने और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही लाइसेंस बहाल किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने जिलेवार ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (डीटीसी) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव मांगने शुरू कर दिए हैं। बीकानेर में भी डीटीसी की स्थापना को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सेंटर बनने के बाद सस्पेंड लाइसेंस की बहाली के लिए रिफ्रेशर कोर्स अनिवार्य किए जाने की व्यवस्था लागू होगी।
जनवरी से अगस्त तक 547 लाइसेंस सस्पेंड विभागीय आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अगस्त तक बीकानेर में 502 और नोखा में 45, यानी कुल 547 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार निलंबन अवधि पूरी होने के बाद संबंधित चालक को निर्धारित रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स करना होगा। कोर्स पूरा किए बिना लाइसेंस को दोबारा एक्टिव कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।
इन मामलों में लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड या रद्द वाहन या उसमें रखे सामान की चोरी, यात्रियों से मारपीट, अभद्रता या अपहरण, प्रतिबंधित वस्तुओं का परिवहन तथा शराब या नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाना गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके अलावा निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार, अधिकृत व्यक्ति के संकेत के बावजूद वाहन नहीं रोकना और दुर्घटना के बाद कानूनी दायित्वों का पालन नहीं करना भी कार्रवाई का आधार बन सकता है। वाहन में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना और मालवाहक वाहन में ओवरलोडिंग करना भी नियमों का उल्लंघन है। सार्वजनिक सेवा वाहनों में धूम्रपान, यात्रियों से दुर्व्यवहार, निर्धारित स्टॉप पर वाहन नहीं रोकना, अनावश्यक देरी करना और बिना उचित कारण निर्धारित मार्ग से हटकर वाहन चलाना भी कार्रवाई के दायरे में आता है।
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