1 अप्रैल से मिलेगा ये लाइसेंस, हर साल का झंझट खत्म
बीकानेर। केन्द्र सरकार की फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई), नई दिल्ली ने खाद्य व्यवसाय संचालकों को बड़ी राहत दी है। लाइसेंसिंग व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। अब खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि एक बार में स्थायी लाइसेंस मिलेगा। इसके साथ ही पंजीकरण की सीमा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई है।
1.5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले व्यवसायी राज्य लाइसेंस ले सकेंगे, जबकि 50 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वालों के लिए केन्द्रीय लाइसेंस अनिवार्य रहेगा। यह नया प्रावधान एक अप्रैल से लागू होगा। उल्लेखनीय है कि पहले 12 लाख रुपए तक टर्नओवर वाले को पंजीकरण और इससे अधिक पर लाइसेंस लेना अनिवार्य था। वर्तमान में देशभर में 2.5 से 3 करोड़ खाद्य व्यवसाय संचालक हैं।
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