कर्मचारी-अधिकारियों को प्रमोशन में छूट को कैबिनेट की मंजूरी
जयपुर। पंचायत-निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने प्रदेश के आमजन और कर्मचारियों को लेकर कई अहम फैसले किए। प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों को प्रमोशन के लिए आवश्यक सेवा में दो साल की छूट देने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इस छूट की घोषणा सरकार ने बजट में की थी। लेकिन कैबिनेट से अनुमोदन नहीं होने के चलते नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब पिछले तीन साल में इस छूट का लाभ नहीं लेने वाले सभी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। ऐसे कर्मचारियों को तय अनुभव में 2 साल की छूट मिल सकेगी।
यूसीसी और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी
प्रदेश में 20 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा हैं। इस सत्र में सरकार द्वारा यूसीसी, खेजड़ी बचाओ विधेयक (ट्री प्रोटेक्शन एक्ट), विश्वविद्यालय की स्थापना और कॉमर्शियल टैक्सेशन संबंधी संशोधन और सीआरपीसी आदि से जुड़े बिल लाए जाने की पूरी संभावना है। ऐसे में आज कैबिनेट इन सभी विधेयकों का अनुमोदन भी कर सकती हैं।
सरकार ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता/ष्टष्ट) विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इसे लेकर सभी से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की थी।
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