बड़ी खबर: राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूसीसी और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी, अब लगेगा एक लाख का जुर्माना
बड़ी खबर: राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूसीसी और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी, अब लगेगा एक लाख का जुर्माना
जयपुर। पंचायत और निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले गुरुवार को राजस्थान कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के आमजन, कर्मचारियों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) और ट्री राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट के विधेयकों को मंजूरी दे दी है। दोनों विधेयक 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे।
खेजड़ी-रोहिड़ा समेत 29 पेड़ों की कटाई पर रोक
पर्यावरण संरक्षण को लेकर कैबिनेट ने ट्री राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट को भी मंजूरी दी है। इसके तहत खेजड़ी और राज्य वृक्ष रोहिड़ा समेत कुल 29 प्रजातियों के पेड़ों की कटाई प्रतिबंधित होगी। विशेष परिस्थितियों में पेड़ काटने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति मिलने पर काटे गए पेड़ों के बदले 10 प्रतिशत अधिक पेड़ लगाने और उनके रखरखाव का प्रावधान किया गया है।
बिना अनुमति पेड़ काटने पर 1 लाख जुर्माना
प्रस्तावित कानून के तहत बिना अनुमति संरक्षित पेड़ काटने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और एक साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून का दायरा निजी भूमि पर भी लागू होगा, हालांकि इसमें निर्धारित सीमा तक कुछ अपवाद रखे गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के लिए नए पेड़ लगाना संभव नहीं है तो उसे निर्धारित राशि सरकार के पास जमा करानी होगी। इस राशि से सरकार द्वारा पौधरोपण कराया जाएगा।
विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी
कैबिनेट ने UCC बिल को मंजूरी देते हुए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधानों को व्यवस्थित करने की बात कही है। प्रस्तावित कानून के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन 60 दिन के भीतर कराना अनिवार्य होगा। लिव-इन रिलेशनशिप की शुरुआत और समाप्ति की जानकारी देना भी जरूरी होगा। तलाक के रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान किया गया है।
रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 10 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सरकार के अनुसार आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों की परंपराओं और रीति-रिवाजों को UCC के दायरे से बाहर रखा गया है।
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