ये है वार्षिक भौतिक सत्यापन की अंतिम तारीख, पात्र पेंशनर्स समय रहते करवाएं सत्यापन, अन्यथा रोका जा सकता है भुगतान
ये है वार्षिक भौतिक सत्यापन की अंतिम तारीख, पात्र पेंशनर्स समय रहते करवाएं सत्यापन, अन्यथा रोका जा सकता है भुगतान
बीकानेर, 15 मार्च । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत जिले के सभी पात्र पेंशनर्स को 31 मार्च 2026 तक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में पेंशन का भुगतान निदेशालय स्तर से रोका जा सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग संयुक्त निदेशक श्री एल. डी. पंवार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 2,57,303 पेंशनर्स सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इनमें 1,84,318 वृद्धजन पेंशनर्स, 56,817 विधवा पेंशनर्स, 15,363 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 805 कृषक वृद्धजन पेंशनर्स शामिल हैं। इनमें से अब तक 2,26,750 (88.13 प्रतिशत) पेंशनर्स द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जा चुका है, जबकि 30,552 पेंशनर्स अभी शेष हैं, जो 31 मार्च 2026 तक सत्यापन करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के तहत प्रत्येक पात्र पेंशनर को प्रतिवर्ष नवंबर एवं दिसंबर माह में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। पेंशनधारक निम्न माध्यमों से अपना सत्यापन करवा सकते हैं—
ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से:
पेंशनर अपने नजदीकी ई-मित्र कियोस्क या ई-मित्र प्लस केन्द्र पर जाकर बायोमैट्रिक प्रणाली के तहत फिंगर प्रिंट इम्प्रेशन के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं।
मोबाइल एप के माध्यम से:
एंड्रॉइड मोबाइल में ‘Rajasthan Social Security Pension’ तथा ‘Aadhar FaceRD’ एप इंस्टॉल कर लाभार्थी मोबाइल नंबर से लॉगिन कर पीपीओ नंबर के माध्यम से फेस रिकॉग्निशन द्वारा सत्यापन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर किया जाता है और आधार डेटा से मिलान होने पर सत्यापन पूर्ण हो जाता है।
ओटीपी के माध्यम से सत्यापन:
यदि उपरोक्त दोनों माध्यमों से सत्यापन संभव नहीं हो पाता है तो संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी) पेंशन पोर्टल पर लॉगिन कर पेंशनर के पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर सकते हैं।
कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन:
यदि अन्य किसी माध्यम से सत्यापन नहीं हो पाता है तो पेंशनर को पीपीओ, जनआधार आदि दस्तावेजों के साथ संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सत्यापन करवाना होगा। दस्तावेजों की जांच के बाद अधिकारी द्वारा ओटीपी के माध्यम से सत्यापन पूर्ण किया जाएगा।
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