शहर के इस इलाके में गलियों में सडक़ ब्लॉक निर्माण में तकनीकी मानकों की भारी कमी, मानकों की खुली अवहेलना करने का आरोप
शहर के इस इलाके में गलियों में सडक़ ब्लॉक निर्माण में तकनीकी मानकों की भारी कमी, मानकों की खुली अवहेलना करने का आरोप
बीकानेर। बीकानेर शहर के पुरानी गिनानी क्षेत्र स्थित कृष्णा गार्डन में क्षेत्र मे गलियों को ब्लोक्स लगा कर निर्माण के दौरान निर्धारित तकनीकी मानकों की गंभीर और खुली अवहेलना की गयी है। कृष्णा गार्डन मुख्य सडक़ के सापेक्ष उससे जुड़ी लगभग 10 कनेटिंग गलियों/सडक़ों को 1 से 1.5 फ़ुट ऊँचा कर दिए जाने के कारण कृष्णा गार्डन की मुय सडक़ खड्डेनुमा स्थिति में परिवर्तित हो गई है। इस गंभीर प्रकरण को लेकर अधिवक्ता एवं सामाजिककार्यकत्र्ता नीतू जैन ने माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्यसचिव, राजस्थान सरकार को एक सख़्त विधिक-प्रशासनिक पत्र प्रेषित कर उच्च स्तरीय जाँच, दोषीअभियंता/एजेंसी पर कठोर कार्रवाई तथा जनता के टैस सेखर्च हुई राशि की वसूली की माँग की है। गलियों मे सडक़/ब्लोक निर्माण मानकों की खुली अवहेलना की गयी है पत्रमें स्पष्ट किया गया है कि सडक़ निर्माण के दौरान कृष्णा गार्डन के आगे स्थिति मुख्य सडक़ की तुलना में कनेटिंग गलियों/सडक़ों को ब्लोक्स लगा कर ऊँचा करना पीडब्ल्यूडी, नगर निगम एवं शहरी विकास निकायों के तकनीकी मानकों के पूर्णत: विपरीत है। प्राकृतिक जल निकासी को डिज़ाइन में शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण बरसात में स्थायी जलभराव और कीचड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेवल समन्वय न होने से सडक़ की संरचनात्मक मजबूती और आयु दोनों प्रभावित हो रही हैं। स्वीकृत ड्रॉइंग, लेवल प्लान, माप-पुस्तिका, टेस्ट रिपोर्ट एवं पर्यवेक्षण अभिलेख की जाँच अपेक्षित है. जनता के टैक्स के दुरुपयोग का आरोप पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि— गलत तरीके से ऊँची की गई गलियों/सडक़ों पर जनता से वसूले गए टैक्स की राशि खर्च की गई। यह व्यय अनधिकृत, अवैध एवं अपव्यय की श्रेणी में आता है। इसे केवल तकनीकी गलती नहीं, बल्कि विाीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही माना गया है। अधिवक्ता द्वारा प्रमुख माँगें की गयी है की पूरे मामले की उच्च स्तरीय तकनीकी एवं विाीय जाँच कराई जाए। कृष्णा गार्डन के आगे स्थित मुय सडक़ से अन्य गलियों को ऊँचा कर उक्त सडक़ को नीचे कर गलत निर्माण में खर्च हुई राशि की वसूली दोषी अभियंता/अधिकारी के वेतन, पेंशन या सेवा लाभों से की जाए। दोषी अभियंता एवं संबंधित एजेंसी के विरुद्ध विभागीय, संविदात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। स्थायी समाधान के रूप में या तो कृष्णा गार्डन के आगे वाली मुय सडक़ को ऊँची गलियों के लेवल पर की जावे या उन तय मानको से ऊँची की गयी गलियों को मुय
सडक़ के मूल लेवल पर समायोजित किया जाए, वह भी दोषी एजेंसी की लागत पर, न कि पुन: जनता के पैसे से। यह नहीं चलेगा की संबंधित एजेंसी अनुचित, अनियमित, नियम विरुद्ध मुख्य सडक़ के लेवल से ऊपर गलियों को ऊँचा करके ब्लॉकस लगवाए फिर विवाद की स्थिति मे जनता के टैक्स के रुपयों से सही करवाए इसलिए संबंधित एजेंसी जिनके द्वारा उक्त गलियों को ऊँचा करके ब्लॉकस लगवाए गए है उन्हें नीचे करने मे संबंधित एजेंसी के अधिकारीगण के वेतन, पेंशन से करवाया जाये।
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