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महिला आरक्षण कानून लागू, आधी रात नोटिफिकेशन जारी,इसमें बदलाव के लिए सरकार 3 नए बिल लाई; विपक्ष बोला- कानून नहीं तो संशोधन कैसा

rk
3 weeks ago
महिला आरक्षण कानून लागू, आधी रात नोटिफिकेशन जारी,इसमें बदलाव के लिए सरकार 3 नए बिल लाई; विपक्ष बोला- कानून नहीं तो संशोधन कैसा

 महिला आरक्षण कानून लागू, आधी रात नोटिफिकेशन जारी,इसमें बदलाव के लिए सरकार 3 नए बिल लाई; विपक्ष बोला- कानून नहीं तो संशोधन कैसा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया है। संसद में गुरुवार से ही इसके संशोधन पर 3 दिनों के लिए बहस शुरू हुई। इस बीच, आधी रात को मूल कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया।इसका मतलब यह है कि महिला आरक्षण के जिस कानून में संशोधन की बात की जा रही है, वह लागू ही नहीं हुआ था। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, कानून में बदलाव तभी हो सकता है जब वह लागू हो चुका हो। अचानक सरकारी नोटिफिकेशन की यही वजह है।हालांकि, कानून लागू होने के बावजूद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33त्न आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। 2023 के कानून के मुताबिक, यह 2027 की जनगणना और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा।इस बीच विपक्ष ने शुक्रवार को संसद में सवाल उठाया कि जब 2023 का कानून लागू ही नहीं था, तो उसमें संशोधन का बिल कैसे लाया गया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह नोटिफिकेशन रात करीब 10 बजे जारी हुआ, जबकि उससे पहले ही संशोधन बिल पेश कर उस पर चर्चा शुरू हो चुकी थी।

Sanskar
BC

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