न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक अनादरण के दो मामलों में 10 माह व 4 माह की सजा सुनाई
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक अनादरण के दो मामलों में 10 माह व 4 माह की सजा सुनाई
बीकानेर। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने चेक अनादरण में आरोपी मयंक कुमार करनाणी को धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए चार माह के साधारण कारावास और 3.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। परिवादी अरुण गुप्ता से आरोपी ने वर्ष 2016 में 2.10 लाख रुपये उधार लिए थे। अदालत ने जुर्माना राशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में देने तथा जुर्माना न भरने पर आरोपी को 21 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।चेक अनादरण एक अन्य मामले में विशेष अदालत के न्यायाधीश ललित कुमार ने चेक बाउंस के 12 वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने गोगागेट क्षेत्र निवासी आरोपी सुशील कुमार को 10 माह के कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 18 लाख रुपये के जुने से दंडित किया है। आरोपी सुशील और परिवादी नवरतन आपस में रिश्तेदार हैं।
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