9 साल पहले युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में दोषियों को इतने साल की सजा
9 साल पहले युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में दोषियों को इतने साल की सजा
बीकानेर । बीकानेर 7 इन्द्रा कॉलोनी क्षेत्र में करीब 9 साल पहले युवक पर बरछी और सरिये से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया। विशिष्ट न्यायाधीश (एससी/एसटी प्रकरण) एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विकास कालेर ने अभियुक्त प्रवीण और कुशाल को दोषी करार देते हुए 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर कुल 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह था मामला: मंदिर से लौटते वक्त घेरा- अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 जनवरी 2017 की रात करीब 9:30 बजे परिवादी विशाल सिंह का पुत्र महेंद्र सिंह करणी माता मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहा था। गणेश चौक के पास आरोपी प्रवीण, कुशाल और तीन अन्य ने उसे रोक लिया और शराब के लिए रुपयों की मांग की। मना करने पर प्रवीण ने महेंद्र के सिर पर बरछी से वार किया, जिससे उसके कान की सुनने की शक्ति चली गई। वहीं कुशाल ने लोहे के सरिये से पैर पर हमला किया। अभिजन की तरफ से एडवोकेट तेजकरण सिंह ने पैरवी की।
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