इतने साल पुराने मामले में आरोपियों को अब मिला इंसाफ, कोर्ट ने किया बरी
इतने साल पुराने मामले में आरोपियों को अब मिला इंसाफ, कोर्ट ने किया बरी
बीकानेर। बेगाराम को 14 साल पुराने मामले में आखिरकार न्याय मिल गया। साल 2012 में बीघवाल थाने में दर्ज एक मामले में बेगाराम सहित अन्य आरोपियों पर धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
मामले की जांच उस समय के पुलिस अधिकारी विजेंद्र सिंह ने की थी और 6 जून 2012 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। इस केस में आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
करीब 14 साल तक चली सुनवाई के बाद 24 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश इंदु चौधरी ने फैसला सुनाया। कोर्ट में कई गवाहों के बयान और कई दस्तावेज पेश किए गए।
बेगाराम की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह बीदावत ने पैरवी करते हुए दलील दी कि बेगाराम का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने उच्च न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला भी दिया।
सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बेगाराम को बरी कर दिया। इस फैसले के साथ ही बेगाराम को 14 साल बाद राहत मिली।
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