Khulasa Online
TM Jewellers
surender singh
monti makkad
kanta suthar
hari om yadav
Breaking
• बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bharti

स्कूल में महिला कार्मिको से अभद्र व्यवहार व शिक्षक के साथ मारपीट के मामले में शिक्षक को किया निलंबित

Bansal sadi
6 hours ago
स्कूल में महिला कार्मिको से अभद्र व्यवहार व शिक्षक के साथ मारपीट के मामले में शिक्षक को किया निलंबित


स्कूल में महिला कार्मिको से अभद्र व्यवहार व शिक्षक के साथ मारपीट के मामले में शिक्षक को किया निलंबित
बीकानेर।  जिले के हिम्मतासर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में साथ काम करने वाले एक शिक्षक ने अपने ही साथ शिक्षक व महिला अध्यापिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया।  आरोपी शिक्षक ने अपने साथ शिक्षक के साथ मारपीट की। इस मामले में विभाग ने तुरंत कार्यवाही करते हुए अध्यापक बसंत कुमार गिरि को तत्काल निलंबित कर दियाडीईओ प्रारम्भिक शिक्षा किशन दान चारण ने जारी आदेश में बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायसर के पीईईओ एवं प्रधानाचार्य की ओर से 3 सितंबर को भेजे गए पत्रों में शिक्षक बसन्त कुमार गिरि के विरुद्ध गंभीर शिकायतें सामने आई थीं। उन्होंने विद्यालय की महिला कार्मिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हिम्मतासर के ही अध्यापक देवेन्द्र कुमार गहलोत के साथ मारपीट की। जिसमें उनके कपड़े फाड़ दिए। मामले में शिक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है। राजस्थान असैनिक सेवाएं नियम, 1958 के नियम 13(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग ने बसन्त कुमार गिरि को जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सीबीईओ कोलायत कार्यालय रहेगा।

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: