श्री बीकानेर महिला मंडल संस्था की पट्टेशुदा भूमि के खिलाफ दायर पीआईएल याचिका खारिज
श्री बीकानेर महिला मंडल संस्था की पट्टेशुदा भूमि के खिलाफ दायर पीआईएल याचिका खारिज
बीकानेर। जूनागढ़ के पीछे स्थित श्री बीकानेर महिला मंडल संस्था के समक्ष स्थित पट्टेशुदा भूमि के खिलाफ दायर याचिका को डिविजनल बैंच द्वारा खारिज कर दिया गया है। श्री बीकानेर महिला मंडल संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उक्त भूखंड 4563 दर गज है, इसे लेकर पूर्व में भी कई की भ्रांतियां फैलाने का कार्य किया जा रहा था। इस पर दो वर्ष पूर्व हाइकोर्ट के आदेशानुसार चार दीवारी बनाकर संस्था ने पुलिस जाब्ते के सान्निध्य में कब्जे में लिया गया। इसके बावजूद भी हाल ही में जाकिर अली, हसन अली व अन्यों द्वारा गत वर्ष 2025 में उक्त भूखंड पर पीआईएल दायर की गई, जिसमें सैकेट्रेट जयपुर, डीजीपी हैड क्वार्टर जयपुर, आईजी बीकानेर, एसपी बीकानेर, जिला कलक्टर बीकानेर, नगर निगम कमिश्नर, यूआईटी सैक्रेटरी को तथा श्री बीकानेर महिला मंडल को भी पार्टी बनाया गया था। इस पीआईएल को डिविजनल बैंच संजीत पुरोहित एवं डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी द्वारा खारिज कर दिया गया है तथा एहतियात किया गया है कि यह भूखंड श्री बीकानेर महिला मंडल संस्था के अधिकृत है। यह स्पष्ट किया गया कि यह न तो सरकारी है और न ही सार्वजनिक सम्पत्ति है यह निजी सम्पति के रूप में श्री बीकानेर महिला मंडल का पट्टेशुदा मालिकाना हक है।
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