इस सरकारी परिसर में आम लोगों के फोटो-वीडियो पर पाबंदी, हो सकता है मुकदमा भी
खुलासा न्यूज,नेटवर्क। सचिवालय में आमजन को लेकर अहम निर्देश जारी किए गए है।निर्देशेां के अनुसार अब सचिवालय परिसर में आम लोगों की एंट्री से लेकर फोटो और वीडियो बनाने पर सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई है। सचिवालय परिसर के अंदर फोटो या वीडियो बनाने पर केस दर्ज हो सकता है। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर सर्कुलर निकाला है और इन पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं।
कार्मिक विभाग की सचिव अर्चना सिंह की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक सचिवालय परिसर नो-फोटोग्राफी जोन है। सचिवालय परिसर में बिना अनुमति किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना दंडनीय अपराध है।
सरकारी अफसर, कर्मचारियों के अलावा ऑफिस टाइम से पहले और बाद में आम लोगों की सचिवालय में नो एंट्री रहेगी। वहीं अस्थायी पास वालों को छुट्टी के दिन सचिवालय में एंट्री नहीं मिलेगी। सचिवालय परिसर में ऑफिस टाइम से पहले और बाद में, सरकारी छुट्टी के दिन अस्थायी पासधारक घूमते रहते हैं। इससे रूटीन सरकारी कामकाज में रुकावट की संभावना है। सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से भी सचिवालय परिसर अत्यधिक संवेदनशील ऑफिस की कैटेगरी में आता है।
सचिवालय पास के बिना बाहरी लोगों और वाहनों की सचिवालय में एंट्री बैन है। सभी कर्मचारियों और अफसरों को सचिवालय परिसर में सुरक्षा अधिकारी से जारी सरकारी आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य है।
सर्कुलर के मुताबिक सुरक्षाकर्मियों को सचिवालय परिसर में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति या वाहन की पूरी तलाशी लेने का अधिकार है। आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ संबंधित सेवा नियमों, सुरक्षा नियमों और भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सचिवालय के सुरक्षाकर्मियों को सख्ती से इन नियमों की पालना करवाने के आदेश दिए गए हैं
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