कल तक निपटा लें ये 3 जरूरी काम, नहीं तो हो सकता है लाखों का नुकसान, पढ़े खबर
कल तक निपटा लें ये 3 जरूरी काम, नहीं तो हो सकता है लाखों का नुकसान, पढ़े खबर
नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2025-26 खत्म होने में अब सिर्फ एक दिन बचा है। 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण कामों की डेडलाइन समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अगर आपने अभी तक ये जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं, तो आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार और वित्तीय संस्थानों के नियमों के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें हर साल समय पर पूरा करना अनिवार्य होता है। आइए जानते हैं वे 3 बड़े काम, जिन्हें आपको हर हाल में 31 मार्च से पहले निपटाना चाहिए।
1. PPF, NPS और सुकन्या खाते एक्टिव रखें
अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश किया हुआ है, तो इन खातों को चालू बनाए रखने के लिए हर साल न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी होता है। इन योजनाओं में आमतौर पर ₹250 से ₹500 तक का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य होता है। अगर आप यह राशि जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है। खाता बंद होने की स्थिति में उसे दोबारा चालू करवाने के लिए पेनाल्टी देनी पड़ती है और बैंक के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। इसलिए समय रहते न्यूनतम राशि जमा कर अपने खाते को एक्टिव रखना बेहद जरूरी है।
2. टैक्स बचाने का आखिरी मौका
अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) का चयन करते हैं, तो 31 मार्च टैक्स बचाने का अंतिम मौका है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके लिए आप PPF, लाइफ इंश्योरेंस, ELSS या अन्य योग्य निवेश विकल्पों में पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट मिलती है। यह छूट सामान्य तौर पर ₹25,000 से ₹1 लाख तक हो सकती है, जो आपकी उम्र और पॉलिसी पर निर्भर करती है। ध्यान रखें कि 1 अप्रैल या उसके बाद किया गया निवेश अगले वित्तीय वर्ष में गिना जाएगा, जिससे इस साल का टैक्स लाभ नहीं मिल पाएगा।
3. नौकरीपेशा लोग तुरंत जमा करें इन्वेस्टमेंट प्रूफ
अगर आप सैलरीड (नौकरीपेशा) कर्मचारी हैं, तो यह काम आपके लिए बेहद जरूरी है।
आपको अपने ऑफिस या कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना होता है, ताकि आपका सही TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा जा सके। इन डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं: किराए की रसीद (HRA के लिए), बीमा प्रीमियम की रसीद, होम लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट, अन्य टैक्स सेविंग निवेश के प्रमाण अगर आप समय पर ये दस्तावेज जमा नहीं करते हैं, तो कंपनी आपकी सैलरी से ज्यादा टैक्स काट सकती है। बाद में इस अतिरिक्त टैक्स को वापस पाने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना पड़ेगा, जिसमें समय और प्रक्रिया दोनों लगते हैं।
समय रहते निपटाएं काम, बचाएं नुकसान
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि आखिरी समय में जल्दबाजी करने के बजाय पहले से ही अपने निवेश और टैक्स प्लानिंग को पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने अब तक ये काम नहीं किए हैं, तो आज और कल का समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
31 मार्च की डेडलाइन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आपके वित्तीय प्रबंधन के लिए एक अहम अवसर है। अगर आप इन तीन जरूरी कामों को समय रहते पूरा कर लेते हैं, तो न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि भविष्य में होने वाली परेशानियों और अतिरिक्त खर्च से भी बच सकते हैं। इसलिए देर न करें और तुरंत अपने जरूरी वित्तीय काम पूरे करें, ताकि आपको किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े।
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