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राजस्थान में गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए नया नियम, सरकार का गैस कंपनियों को आदेश

rk
3 months ago
राजस्थान में गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए नया नियम, सरकार का गैस कंपनियों को आदेश

राजस्थान में गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए नया नियम, सरकार का गैस कंपनियों को आदेश

बीकानेर। राजस्थान में गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप या वेबसाइट से बुकिंग करते समय OTP वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश के अनुसार, अब कोई भी ग्राहक जब मोबाइल ऐप, वेबसाइट या UPI (PhonePe, Paytm आदि) के जरिए गैस बुक करेगा, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन के बाद ही बुकिंग कन्फर्म होगी।

नए सिस्टम से होगी केवल ऑथेंटिक बुकिंग
विभाग से जारी आदेशों के अनुसार- अगर उपभोक्ता किसी दूसरे अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (फोन-पे, पेटीएम एप या यूपीआई) से बुकिंग करता है तो उस बुकिंग का वेरिफिकेशन भी ओटीपी के जरिए करना होगा। इनके अलावा अन्य किसी माध्यम से बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। इस सिस्टम से केवल ऑथेंटिक बुकिंग ही हो सकेगी। कोई दूसरा व्यक्ति या गैस एजेंसी संचालक अपने स्तर पर उपभोक्ता की गैस बुकिंग नहीं कर सकेगा। अगर करता भी है तो उसे उपभोक्ता से ओटीपी लेकर वेरिफिकेशन करवाना होगा।

डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड लेना जरूरी
कस्टमर को गैस सिलेंडर बुक करने के बाद कंपनी की तरफ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) भेजा जाता है। इस कोड को अब डिलीवरी बॉय को देना उपभोक्ता के लिए अनिवार्य है। ताकि कंपनी के सर्वर पर इस कोड से डिलीवरी की पुष्टि की जा सके। साथ ही होम डिलीवरी के समय, डिलीवरी बॉय कस्टमर की पासबुक या डायरी में इसे अनिवार्य तौर पर लिखेंगे।

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