अब होटल- धर्मशालाओं में ठहरने वाले नाबालिगों के संरक्षक की अनुमति जरुरी
अब होटल- धर्मशालाओं में ठहरने वाले नाबालिगों के संरक्षक की अनुमति जरुरी
बीकानेर। होटल, धर्मशाला, सराय या गेस्ट हाउस में नाबालिगों को ठहराने के लिए उनके संरक्षकों की अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है। बिना अनुमति के नाबालिगों को रूम नहीं मिलेगा। राज्य के गृह मंत्रालय ने होटल, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, मुसाफिरखानों सहित लोगों के ठहरने के स्थानों पर व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड संधारण जरूरी कर दिया है। खास तौर पर ऐसे स्थानों पर नाबालिगों को उनके संरक्षकों की सहमति के बिना नहीं ठहराया जाएगा। नाबालिगों लडक़े-लड़कियों से उनका पहचान-पत्र लेकर परिजनों से बात करेंगे और संरक्षक की अनुमति मिलने पर ही ठहरा सकेंगे। अनुमति न मिलने पर बाल कल्याण समिति को सूचना देनी होगी। समिति नाबालिगों के घरवालों के आने तक उन्हें अपनी पास रखेगी।
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