घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों में बदलाव, अब इतने दिन बाद ही कर सकेंगे बुकिंग
गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों पर सरकार की सफाई, कोई नया बदलाव नहीं, पढ़े खबर
खुलासा ऑनलाइन। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर सामने आई खबरों पर सरकार ने स्पष्टता देते हुए कहा है कि नियमों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को अब 45 दिन और अन्य उपभोक्ताओं को 35 दिन बाद ही गैस सिलेंडर बुक करने की अनुमति होगी, लेकिन सरकार ने इन सभी दावों को पूरी तरह गलत बताया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ किया है कि एलपीजी रीफिल बुकिंग के पुराने नियम ही लागू हैं। यानी उपभोक्ता पहले की तरह एक सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उपभोक्ताओं को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है।
वहीं, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर स्थिति अलग बनी हुई है। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की तुलना में 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की मांग अधिक होने के कारण उसकी सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 22 मार्च को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कॉमर्शियल एलपीजी के कोटे में 20 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
इस निर्णय के बाद अब कुल आवंटन बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि इस फैसले का असर जमीनी स्तर पर दिखने में अभी दो से तीन दिन का समय लग सकता है। सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।
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