सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को 24.60 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश
सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को 24.60 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश
बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिजनों को 24 लाख 60 हजार 220 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यह राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा की जाएगी।
प्रकरण के अनुसार दंतौर निवासी दलवीर सिंह 26 मई 2020 को अपनी कार से भुना से कालोद की ओर जा रहे थे। शाम करीब 7:30 बजे गांव लूदास के पास हिसार बाईपास राजगढ़ रोड पर बिना इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर के सड़क के बीच खड़े ट्रक से उनकी कार टकरा गई। हादसे में दलवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
मामले में परिजनों की ओर से अधिवक्ता ओम बिश्नोई ने दावा प्रस्तुत किया। अधिकरण ने सुनवाई के बाद ट्रक मालिक चूरू निवासी मोहनराम, चालक रोहिताश और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक मुआवजा राशि का भुगतान करने के आदेश दिए।
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