Khulasa Online
Breaking
• देश के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके किए महसूस, घबराए लोग घरों से निकले बाहर • ईरान ने मार गिराया अमेरिकी विमान, पायलटों के लिए यूएस का बचाव अभियान शुरू • जन विश्वास बिल : कानून बनते ही 1000 से अधिक कृत्य अपराध के दायरे से बाहर होंगे, नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर जोर • आईएनएस अरिदमन नौसेना में शामिल : स्वदेशी पनडुब्बी से बढ़ी ताकत, रक्षा मंत्री बोले- शब्द नहीं शक्ति है, ‘अरिदमन’ • भारत बोला - हम अकेले जिसने होर्मुज में नाविक खोए, इस संकट का समाधान बातचीत से ही संभव, ऑनलाइन बैठक में 60 देश शामिल हुए • देश के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके किए महसूस, घबराए लोग घरों से निकले बाहर • ईरान ने मार गिराया अमेरिकी विमान, पायलटों के लिए यूएस का बचाव अभियान शुरू • जन विश्वास बिल : कानून बनते ही 1000 से अधिक कृत्य अपराध के दायरे से बाहर होंगे, नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर जोर • आईएनएस अरिदमन नौसेना में शामिल : स्वदेशी पनडुब्बी से बढ़ी ताकत, रक्षा मंत्री बोले- शब्द नहीं शक्ति है, ‘अरिदमन’ • भारत बोला - हम अकेले जिसने होर्मुज में नाविक खोए, इस संकट का समाधान बातचीत से ही संभव, ऑनलाइन बैठक में 60 देश शामिल हुए
Arham School
sukhajan
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group
Bharti

शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश: बिना मान्यता स्कूल चलाने पर होगी कार्रवाई

rk
7 hours ago
शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश: बिना मान्यता स्कूल चलाने पर होगी कार्रवाई


शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश: बिना मान्यता स्कूल चलाने पर होगी कार्रवाई 
बीकानेर।  बीकानेर जिले में बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी स्कूलों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) किशनदान चारण ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं।साथ ही डमी स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रहे निजी स्कूलों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ऐसे स्कूलों की मान्यता समाप्त करने के प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे जाएंगे।जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जांच कर दो सदस्यीय टीम गठित करें और 16 अप्रैल तक इसकी रिपोर्ट पेश करेंबिना मान्यता स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देशआदेश में कहा गया है कि जिले में कई निजी स्कूल बिना विभागीय मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्कूलों द्वारा स्वीकृत कक्षाओं से ऊपर की कक्षाओं में भी अवैध रूप से प्रवेश दिए जा रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है।जिला शिक्षा अधिकारी किशनदान चारण ने बताया कि कुछ स्कूल डमी स्टूडेंट्स के एडमिशन लेकर उन्हें अन्य स्कूलों में ट्रांसफर कर रहे हैं। वहीं कोचिंग संस्थानों में पढऩे वाले स्टूडेंट्स भी डमी एडमिशन वाले स्टूडेंट्स को सुबह की शिफ्ट में पढ़ा रहे हैं।इन स्कूलों पर भी सीधी कार्रवाई होगी। इस तरह की गतिविधियों को गंभीर अनियमितता मानते हुए ऐसे स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की चेतावनी दी गई है।
मामले में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान नियम 1993 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हडक़ंप मच गया है और कई निजी स्कूलों की जांच शुरू हो गई है।

BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: