शादी करने के बाद दिया तलाक, फिर पूर्व पत्नी से ही किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लेकमेलिंग करने का भी आरोप
खुलासा न्यूज,बीकानेर। कोटगेट थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पूर्व पति पर बेहद गंभीर और पीड़ादायक आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने दोबारा शादी का भरोसा दिलाकर उसे बीकानेर बुलाया, होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उससे बार-बार रुपये वसूलता रहा।
पीडि़ता की रिपोर्ट के आधार पर कोटगेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उपलब्ध एफआईआर के अनुसार प्रकरण भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(द्व) के तहत दर्ज किया गया है।
एफआईआर में दर्ज शिकायत के अनुसार परिवादिया करीब 33 वर्षीय महिला है और उसका विवाह 28 नवंबर 2012 को गिरिराज खत्री पुत्र स्व नेमीचंद खत्री निवासी सोनगिरि कुंआ के साथ हुआ था।
शिकायत में महिका ने आरोप लगाया गया है कि ससुराल पक्ष की ओर से दहेज और पुत्र नहीं होने को लेकर उसे परेशान किया गया और बाद में उसे घर से निकाल दिया गया। महिला के अनुसार उसके पांच पुत्रियां हुईं, जिनमें से दो संतानों का निधन हो गया। इसके बाद उसने सूरतगढ़ में दहेज संबंधी मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसमें बाद में राजीनामा हो गया।
शिकायत के मुताबिक 17 दिसंबर 2025 को दोनों के बीच तलाक हुआ और महिला को भरण-पोषण के तौर पर 7 लाख रुपये दिए गए। इसके कुछ ही दिन बाद 19 दिसंबर को आरोपी गिरिराज ने कथित तौर पर फोन कर कहा कि उससे गलती हो गई है और वह दोबारा उसके साथ शादी करना चाहता है। महिला का आरोप है कि इसी भरोसे में उसे 20 दिसंबर को बीकानेर बुलाया गया। स्टेशन से उसे कार में बैठाकर एक होटल ले जाया गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने और इसके बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने इस दौरान अश्लील वीडियो बना लिया।
इसके बाद कथित तौर पर उस वीडियो को हथियार बनाकर महिला को लगातार धमकाया गया। शिकायत के अनुसार आरोपी ने कहा कि यदि उसे पैसे नहीं दिए गए तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। डर और सामाजिक बदनामी की आशंका के चलते महिला ने 24 दिसंबर 2025 को कथित तौर पर 50 हजार और 25 हजार रुपये दिए। इसके बावजूद धमकियां बंद नहीं हुईं।
महिला का आरोप है कि आरोपी उसे कई बार बीकानेर बुलाता रहा और होटल संसिद्धि गेस्ट हाउस में उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करता रहा। शिकायत में आरोप है कि कभी शादी करने का भरोसा दिलाया गया तो कभी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई और इस तरह करीब 2 से 3 लाख रुपये उससे ले लिए गए।
महिला ने शिकायत में आगे बताया कि 14 जुलाई 2026 को भी आरोपी उसे बीकानेर लेकर आया और होटल संसिद्धि गेस्ट हाउस में कथित तौर पर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया तथा 45 हजार रुपये फोन-पे के माध्यम से लिए। इसके बाद अगस्त में सूरतगढ़ में अल्ट्रासाउंड कराने पर महिला को गर्भवती होने की जानकारी मिली। शिकायत के अनुसार जब उसने आरोपी को फोन कर यह बात बताई तो उसने कथित तौर पर गर्भ गिराने के लिए कहा और यह भी बताया कि उसने दूसरी शादी कर ली है। महिला के अनुसार आरोपी 6 अगस्त 2026 तक उससे संसिद्धि गेस्ट हाउस में मिलता रहा और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 2-3 लाख रुपये तक कथित रूप से ऐंठता रहा।
पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू
पीडि़ता ने 13 सितंबर 2026 को कोटगेट थाने में लिखित रिपोर्ट दी। एफआईआर में घटना की अवधि 20 दिसंबर 2025 से 6 अगस्त 2026 तक दर्शाई गई है और सूचना 13 सितंबर 2026 को दर्ज की गई। आरोपी के रूप में गिरिराज पुत्र नेमीचंद का नाम दर्ज है। पुलिस ने शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(द्व) के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। एफआईआर में पुलिस कार्रवाई के तौर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू किए जाने का उल्लेख है।
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