खुलासा न्यूज,बीकानेर। चैक बाउंस के मामले में न्यायालय ने एफएसएल जांच के आदेश दिए है। 5 जून को विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 02 बीकानेर की पीठासीन अधिकारी भारती पाराशर द्वारा प्रेम कुमार सेठिया पुत्र स्वं भवरलाल सेठिया निवासी सेठिया मौहल्ला भीनासर बीकानेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत हस्तलिपि विशेषज्ञ से विवादित चैक की जॉच हेतु अपने अधिवक्ता गोपाल लाल हर्ष एवं निमिषा शर्मा के मार्फत प्रस्तुत किया। जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए पत्रावली में विवादित चैक को एफ.एस.एल की जॉच के लिए आदेश प्रद्वत किये ।
न्यायालय में आरोपित पक्ष की ओर से अधिवक्ता गोपाल लाल हर्ष ने पैरवी करते हुए कहा कि विवादित चैक पर अंकित राशी दिनांक व अन्य लिखावट की सत्यता विवादित है और न्यायाहित में इसकी वैज्ञानिक जॉच आवश्यक है इस सबंध में अभियुक्त पक्ष की ओर दौराने बयान प्रस्तुत किए गए।
दस्तावेजात की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया। न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों कि दलीले सुनने के बाद मामले के निष्पक्ष एवं प्रभावी निस्तारण के लिए विशेषज्ञ जॉच को आवश्यक माना। न्यायालय के आदेशानुसार विवादित चैक एवं आवश्यक दस्तावेज परीक्षण हेतु भेजे जायेगे साथ ही आरोपित को अपने पूर्व स्वीकृत हस्ताक्षर वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। जिससे तुलानात्मक परीक्षण किया जा सके।
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