पुलिस पर बस चढ़ाने का मामला कोर्ट ने ड्राइवर को हत्या के प्रयास के आरोप से किया बरी
पुलिस पर बस चढ़ाने का मामला कोर्ट ने ड्राइवर को हत्या के प्रयास के आरोप से किया बरी
बीकानेर। ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर बस चढ़ाने के प्रयास के मामले में न्यायाधीश रेणु सिंगला ने बस चालक को हत्या के प्रयास के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का दोषी मानते हुए परिवीक्षा पर रिहा कर दिया।
मामला 22 फरवरी 2021 का है। यातायात शाखा में तैनात हेड कॉन्स्टेबल हरिराम ने जेएनवीसी थाने में रिपोर्ट दी थी कि हल्दीराम प्याऊ के पास ड्यूटी के दौरान कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक बस को रोककर कार्रवाई करनी है। नाकाबंदी कर बस को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक बस लेकर निकल गया। बाद में पुलिस ने पीछा कर बस को जयपुर रोड पर रुकवाया और चालक भंवरलाल को पकड़ लिया।इस मामले में पुलिस ने चालक भंवरलाल के खिलाफ हत्या के प्रयास , सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों में सामने आया कि बस चालक ने पुलिसकर्मी पर बस चढ़ाने की कोशिश नहीं की और न ही किसी तरह का हमला किया। खुद परिवादी हरिराम ने भी जिरह में माना कि चालक ने सिर्फ बस रोकने के इशारे का उल्लंघन किया था।
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