सडक़ दुर्घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत के मामले में 32 लाख रु. मिलेंगे मुआवजा राशि
सडक़ दुर्घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत के मामले में 32 लाख रु. मिलेंगे मुआवजा राशि
बीकानेर । बीकानेर 7 मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अनवर अहमद चौहान ने चार साल पहले हुसंगसर के पास सडक़ हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत पर 32,08676 रुपए के मुआवजे का भुगतान करने के आदेश संबंधित बीमा कंपनी को दिए हैं। बाद में बीमा कंपनी पे एंड रिकवर के सिद्वांत के अनुसार वाहन के रजिस्टर्ड मालिक से वसूली करेगी। 4 मई, 22 को सुबह 10 बजे मोहनलाल अपने रिश्तेदार मांगीलाल व सुमन के साथ पिकअप गाड़ी में सवार होकर गैरसर से बीकानेर आ रहे थे। हुसंगसर के पास पिकअप के चालक ने गाड़ी को तेज और लापरवाही से चलाकर पलट दिया। इससे गाड़ी में सवार एक ही परिवार के तीनों लोगों की मौत हो गई। इस मामले में मृतकों के वारिसों ने मुआवजे के लिए वकील विक्रमसिंह के जरिये अलग-अलग याचिकाएं पेश की। कोर्ट ने मोहनलाल के वारिसों को 14,16788 रुपए, मांगीलाल के वारिसों को 4,23500 रुपए और सुमन के वारिसों को 13,68388 रुपए के मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया है।
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