तेल के संकट के बीच केंद्र सख्त, पेट्रोल एक्सपोर्ट पर लगाया 3 रूपए प्रति लीटर टैक्स,डीजल पर राहत
तेल के संकट के बीच केंद्र सख्त, पेट्रोल एक्सपोर्ट पर लगाया 3 रूपए प्रति लीटर टैक्स,डीजल पर राहत
देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ₹3 प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगा दिया है, जबकि डीजल और जेट फ्यूल (ATF) पर टैक्स में कटौती की गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। ऐसे में सरकार को आशंका है कि तेल कंपनियां ज्यादा मुनाफे के लिए पेट्रोल विदेशों में बेच सकती हैं, जिससे देश में सप्लाई प्रभावित हो सकती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला लिया है। पश्चिम एशिया में तनाव शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब पेट्रोल पर इस तरह का टैक्स लगाया गया है।
डीजल और ATF पर टैक्स घटाया
सरकार ने पेट्रोल पर सख्ती बढ़ाने के साथ-साथ डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर राहत दी है। डीजल एक्सपोर्ट टैक्स ₹23 से घटाकर ₹16.5 प्रति लीटर किया गया है।
ATF पर टैक्स ₹33 से घटाकर ₹16 प्रति लीटर कर दिया गया है।
आम लोगों पर क्या असर होगा? वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह नया टैक्स केवल विदेश भेजे जाने वाले पेट्रोल और अन्य ईंधन पर लागू होगा। देश के भीतर बिकने वाले पेट्रोल-डीजल की टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस फैसले के बाद फिलहाल आम जनता के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों में न तो कोई बढ़ोतरी होगी और न ही कमी आएगी।
तेल कंपनियों पर नजर
सरकार का मानना है कि वैश्विक बाजार में तेल महंगा होने पर निजी कंपनियां विदेशों में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सप्लाई बढ़ा सकती हैं। ऐसे में देश में तेल की उपलब्धता बनाए रखने और सप्लाई संकट से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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