पेट्रोल और डीजल को लेकर केन्द्र सरकार का बड़ा आदेश, अब इन्हें नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल
खुलासा न्यूज,बीकानेर। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के चलते लगातार पेट्रोलियम पदार्थो के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर केन्द्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब फैक्ट्रियों, कपंनियों को रिटेल पंप से ईधन नहीं मिलेगा।
वहंी आम ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद पाएंगे। इस डीजल को दोबारा बेचने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा अब फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल यूजर्स को रिटेल आउटलेट से ईंधन नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने 11 जून 2026 को इसे लेकर आदेश जारी किया है।
अब इन बड़े उपभोक्ताओं को केवल बल्क सेल पॉइंट्स से ही ईंधन खरीदना होगा। सरकार ने यह कदम देश के कुछ हिस्सों में रिटेल पंपों पर अचानक बढ़ी असामान्य बिक्री को देखते हुए उठाया है। यह पाबंदी शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की किल्लत नहीं होगी।
यह पाबंदी शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की किल्लत नहीं होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल पंपों से ईंधन की खरीद पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं।
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