चोरी के मामले में तीन आरोपी दोषी,कोर्ट ने दो-दो साल कैद की सजा सुनाई
चोरी के मामले में तीन आरोपी दोषी,कोर्ट ने दो-दो साल कैद की सजा सुनाई
नोखा नोखा के 12 साल पुराने चोरी के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल महेंद्रा ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों सुनील कुमार, मूलचंद और सुभाष को दोषी करार देते हुए दो-दो साल के कारावास और छह-छह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक-एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।यह मामला 30 जनवरी 2014 का है, जब परिवादी पुरुषोत्तम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि रात में घर बंद कर रेलवे स्टेशन जाने के बाद जब वे करीब 12:15 बजे वापस लौटे, तो घर के ताले टूटे हुए थे।कमरे, अलमारी और संदूक के ताले तोडक़र सोने-चांदी के जेवर, लगभग 10 हजार रुपए नकद, साडिय़ां और अन्य सामान चोरी कर लिया गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों सुनील कुमार, मूलचंद और सुभाष को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी का सामान डूडी स्टेडियम के पीछे एक गड्ढे में छिपाया हुआ बरामद किया गया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चोरी की घटना पूरी तरह से साबित होती है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के सामान की बरामदगी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। भले ही घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य मजबूत थे। बरामदगी ऐसी जगह से हुई थी जिसकी जानकारी केवल आरोपियों को ही थी, जिससे उनका अपराध प्रमाणित होता है।
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