बीकानेर: डिब्बाबंद उत्पादों की जांच में खुली पोल, दो उद्योगों पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
बीकानेर: डिब्बाबंद उत्पादों की जांच में खुली पोल, दो उद्योगों पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
बीकानेर, 05 अगस्त। उपभोक्ता मामलात विभाग मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत जिले की औद्योगिक इकाइयों में औचक निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। अभियान के तहत गठित विभागीय जांच दल में विधिक माप विज्ञान अधिकारी सुरेश कुमार, दीपक पूनिया एवं देवकी नंदन के नेतृत्व में 2 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान बिश्नोई भुजिया उद्योग एवं जैन फूड प्रोडक्ट्स पर असत्यापित बाट व कांटे तथा पैकर रजिस्ट्रेशन न पाए जाने कर विभिन्न अनियमिताएं पर कुल 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। पूनिया ने बताया कि आगामी दिनों में औद्योगिक इकाइयों पर डिब्बा बंद वस्तुओं पर नियमित जांच जारी रहेगी तथा दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा आमजन को सही माप-तौल के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित कराना है, जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध होगी।
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