Khulasa Online
TM Jewellers
Sanskar
Breaking
• इलेक्ट्रिक कार में आग से तीन मंजिला मकान जला, 8 लोगों की मौत, इलेक्ट्रॉनिक लॉक बने मौत की वजह • उत्तराखंड के बाद अब इस राज्य में यूसीसी की तैयारी, समिति ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी, इस तारीख को सदन में पेश हो सकता है विधेयक • नोरा फतेही-संजय दत्त पर फिल्माए इस विवादित सॉन्ग को अश्लीलता के आरोपों के बाद यूट्यूब से हटाया गया • गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर सरकार की सफाई, कहा- सभी को जरूरत नहीं; केवल इनको करवाना होगा ई-केवाईसी • यहां चुनाव से पहले मुख्य सचिव और डीजीपी को हटाया, 6 अधिकारी बदले; आयोग बोला - ये अफसर चुनाव से दूर रहेंगे • इलेक्ट्रिक कार में आग से तीन मंजिला मकान जला, 8 लोगों की मौत, इलेक्ट्रॉनिक लॉक बने मौत की वजह • उत्तराखंड के बाद अब इस राज्य में यूसीसी की तैयारी, समिति ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी, इस तारीख को सदन में पेश हो सकता है विधेयक • नोरा फतेही-संजय दत्त पर फिल्माए इस विवादित सॉन्ग को अश्लीलता के आरोपों के बाद यूट्यूब से हटाया गया • गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर सरकार की सफाई, कहा- सभी को जरूरत नहीं; केवल इनको करवाना होगा ई-केवाईसी • यहां चुनाव से पहले मुख्य सचिव और डीजीपी को हटाया, 6 अधिकारी बदले; आयोग बोला - ये अफसर चुनाव से दूर रहेंगे
sukhajan
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group

बीकानेर: छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को इतने साल का कठोर कारावास

2 weeks ago
बीकानेर: छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को इतने साल का कठोर कारावास

बीकानेर: छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को इतने साल का कठोर कारावास

बीकानेर। पोक्सो कोर्ट नंबर दो के कार्यवाहक पीठासीन अधिकारी अनु अग्रवाल ने 15 साल की छात्रा का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे तीन लाख एक हजार रुपए का अर्थदंड भी देना होगा। यह राशि जमा नहीं कराने पर 16 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 9 फरवरी, 22 को नोखा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी कि 15 साल की छात्रा सुबह 10 बजे निजी स्कूल गई थी जो वापस नहीं लौटी। घर का मोबाइल चैक किया तो उसमें बिहार निवासी आरोपी का मैसेज आया हुआ था। उसने छात्रा को अपने पास आने के लिए लिखा था। खोजबीन की तो आरोपी भी अपने गांव में नहीं था।

 आरोपी छात्रा को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व तीन लाख एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक शिवचंद भोजक ने की।

BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: