बीकानेर: बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को कठोर कारावास, इतने लाख रुपए अर्थदंड भी
बीकानेर: बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को कठोर कारावास, इतने लाख रुपए अर्थदंड भी
बीकानेर। पोक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी अनु अग्रवाल ने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कठोर कारावास और 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। 23 नवंबर, 22 को छत्तरगढ़ पुलिस थाने में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दी थी कि बच्ची स्कूल गई थी और शाम तक नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान उसकी मां ढूंढ़ती हुई सूरतगढ़ रोड पर पहुंची तो बच्ची के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की में से झांककर देखा तो अणुताराम उर्फ अणदाराम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था।
उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।
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