बीकानेर: मंदबुद्धि बालिका से दुष्कर्म के दोषी को मिली उम्रकैद, 'मरते दम तक जेल' का फैसला
बीकानेर: मंदबुद्धि बालिका से दुष्कर्म के दोषी को मिली उम्रकैद, 'मरते दम तक जेल' का फैसला
बीकानेर। गंगाशहर क्षेत्र में वर्ष 2022 में 14 वर्षीय मंदबुद्धि बालिका से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या दो ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए प्राकृतिक मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला वर्ष 2022 की 21 जून को गंगाशहर क्षेत्र से जुड़ा है। जहां 14 साल की मंदबुद्वि बालिका खुली जगह पर खेल रही थी। इस दौरान रिश्तेदार युवक वहां पहुंचा और उसके के मंदबुद्वि होने का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता की मां वहां पहुंची और देखा तो आरोपी फरार हो गया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद आरोपी युवक को दोषी माना और शेष जीवनकाल तक कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा आरोपी को एक लाख रुपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान कोर्ट में हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक शिवचंद भोजक ने और परिवादी की ओर से पैरवी रतनसिंह राठौड़ ने की।
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