बीकानेर के रस रसना की केसर बाटी बेचने पर लगाई रोक, सख्त कार्यवाही की सैंपल हुआ फेल स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक
बीकानेर के रस रसना की केसर बाटी बेचने पर लगाई रोक, सख्त कार्यवाही की सैंपल हुआ फेल स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक
बीकानेर राजस्थान सरकार मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने विगत दिनों लिए गए खाद्य सामग्री के नमूनों में असुरक्षित पाए गए 17 उत्पादों को प्रतिबंधित किया है। खाद्य सामग्री विक्रेता इन उत्पादों को न तो अपने प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित कर सकेंगे और न ही इनका विक्रय कर सकेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि चालू अप्रैल माह में विभिन्न जिलों में विभिन्न कार्रवाइयों के तहत खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए थे। इन पैक्ड खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट अनसेफ पाए जाने के कारण इन खाद्य पदार्थों के राज्यभर में वितरण, विक्रय एवं डिस्प्ले पर आगामी 2 माह तक प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश जारी किया गया है।खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि खाद्य व्यापारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 46(4) की निर्धारित अवधि में पुनः जांच के लिए अपील करने के उपरांत रेफ़रल प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनसेफ प्राप्त होने या धारा 46(4) की अवधि में अपील नहीं करने पर इन खाद्य पदार्थों के रिकॉल की प्रकिया अमल में लाई जाएगी। अतः आमजन को सलाह दी गई है कि वे इन खाद्य पदार्थों की खरीद और उपयोग नहीं करें। अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि जिन उत्पादों का निर्माण दूसरे राज्यों में हो रहा है, उन राज्यों में स्थापित निर्माण इकाइयों या कम्पनियों पर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए वहां के खाद्य सुरक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है।
इन खाद्य पदार्थों को किया गया है प्रतिबंधित
1. केसर बाटी
ब्रांड – युवराज बीकानेर
बैच नंबर YUV 01
निर्माता फर्म – मैसर्स रस रसना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर
2. चाय
ब्रांड — बंगाल गोल्ड
बैच नंबर BG-02
निर्माता फर्म -मैसर्स शिवशक्ति टी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल
3. शुगर बॉयल्ड कंफेक्शनरी
ब्रांड – नगद नारायण
बैच/ लॉट नंबर 12/2026
निर्माता फर्म- नगद नारायण फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर
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