ज्वैलरी लूट के मामले में सभी गवाह मुकरे, सभी आरोपी हुए बरी
बीकानेर। जिले के नापासर थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई ज्वैलरी दुकान लूट मामले में न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता ने सभी आरोपितो अरुण पुत्र विनोद कुमार, राधेश्याम पुत्र रामकुमार, जयकिशन पुत्र श्रवण सिंह, बालकिशन पुत्र हुकमचंद, रामदयाल पुत्र डालाराम, राधेश्याम पुत्र नथमल, भरत कुमार पुत्र रविशंकर और पवन पुत्र जगदीश को बरी कर दिया है।
यह था मामला
17 जून 2020 को खारड़ा गांव में ज्वैलर्स की दुकान चलाने वाले नंदकिशोर ने रिपोर्ट दी थी कि कुछ लोग कारों में आए, पिस्टल दिखाकर करीब 2.5 लाख रुपए नकद और सोने-चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में कई आरोपितो के खिलाफ डकैती, घर में घुसकर अपराध और हथियार रखने जैसी धाराओं में केस दर्ज कर चालान पेश किया था।
सुनवाई के दौरान गवाह बयानों से मुकरे
सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब खुद परिवादी नंदकिशोर और अन्य गवाह अपने पहले दिए बयानों से मुकर गए। नंदकिशोर ने कोर्ट में कहा कि उसने आरोपितो को देखा ही नहीं और अन्य गवाहों ने भी घटना की पुष्टि नहीं की। बरामदगी को लेकर भी गवाहों और पुलिस के बयानों में विरोधाभास मिला।
कोर्ट ने सभी आरोपितों को किया बरी
कोर्ट ने कहा कि आरोपितो की पहचान साबित नहीं हुई। लूट का सामान और हथियार की बरामदगी संदिग्ध रही और गवाहों ने अभियोजन का साथ नहीं दिया। ऐसे में कोर्ट ने सभी आरोपितो को बरी कर दिया।
आरोपितों की ओर से पैरवी अधिवक्ता गणेश चौधरी,विनय त्रिपाठी,संजय गौतम,रामरतन गोदारा,संजय रामावत और सदीक मोलानी ने की।
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