लाठी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास मिला
लाठी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास मिला
बीकानेर। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में युवक की लाठी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद ने फैसला सुनाया है। श्रवणराम को हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी मानते हुए कोर्ट आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
मामले के अनुसार आठ मार्च 2022 की रात गांव बींझासर में राजूराम और आरोपी श्रवणराम के बीच विवाद हुआ था। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने राजूराम पर लाठी से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने मृतक के चाचा ओमप्रकाश को फोन कर मारपीट की जानकारी दी थी।
कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि अभियोजन पक्ष ने गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के जरिए आरोप संदेह से परे साबित कर दिए। जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर बरामद लाठी और खून से सने कपड़ों को भी महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया।
कोर्ट ने कहा कि हत्या जैसा अपराध समाज की चेतना को प्रभावित करता है और ऐसे मामलों में नरमी बरतना न्यायोचित नहीं होगा। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध और परिवादी की ओर से लेखराम चौधरी व मांगीलाल नैण ने की।
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