खुलासा न्यूज,बीकानेर। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति, विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं की अंतिम तिथि में संशोधन किया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बताया कि राज्य की राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अथवा अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट अथवा एसएसओ पोर्टल पर मोबाईल ऐप के माध्यम से पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि में संशोधन किया गया है।
उन्होंने बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण करने, ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन अथवा पूर्व में पंजीकृत की मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने के लिए अंतिम तिथि अथवा पोर्टल बन्द करने की तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबधित विद्यार्थी द्वारा अपने जनाधार पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय घोषणा पत्र एवं अन्य जानकारियां अद्यतन करवाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि योजनाओं से संबधित दिशा-निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन कर ही आवेदन करें। योजना से संबधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।
उन्होंने बताया कि महाविद्यालय द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2025-26 की मान्यता या सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन निर्धारित अवधि में अवश्य करवा लेवे। जिससे छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थान का नाम प्रदर्शित हो सकेगा।
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