बीकानेर: बॉर्डर इलाके में अफीम तस्करी के दो आरोपियों को इतने साल का कठोर कारावास
बीकानेर: बॉर्डर इलाके में अफीम तस्करी के दो आरोपियों को इतने साल का कठोर कारावास
बीकानेर। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी प्रमोद बंसल ने बॉर्डर इलाके खाजूवाला में अफीम तस्करी के दो आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास और कुल चार लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में दो अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है।
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की जोधपुर इकाई ने 15 जुलाई, 16 को बॉर्डर इलाके खाजूवाला में ग्राम 20 बीडी बस स्टैंड पर नीटू और गिरधारीराम को बाइक पर 5.073 किग्रा अफीम ले जाते पकड़ा था। दोनों आरोपियों ने कहा था कि जयप्रकाश शर्मा और आत्माराम के निर्देश पर अफीम परिवहन कर रहे थे। एनसीबी ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था।
एनडीपीएस कोर्ट की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी खाजूवाला निवासी नीटू और नागौर निवासी गिरधारीराम को दोषी माना और प्रत्येक को 15 साल के कठोर कारावास व कुल चार लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर आरोपियों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने दो अन्य आरोपी जयप्रकाश शर्मा और आत्माराम को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करार दिया है।
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